रंग नेत्रहीनता (colour blindness) से प्रभावित इन लोगों को भी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
young man driving
ऐसे लोग जो रंग नेत्रहीनता (colour blindness) से मामूली और मध्यम रूप से प्रभावित हैं, केंद्र सरकार ने उनलोगों के वाहन चलाने की राह आसान कर दी है। अब ऐसे लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस के योग्य माने जाएंगे।
सेंट्रल मोटर एक्ट में किया गया संशोधन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटीफिकेशन जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 तथा फॉर्म 1ए में संशोधन की जानकारी दी है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दिव्यांग लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जैसी परिवहन सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए समय समय पर ऐसे स्टेप लिये जाते हैं।
फिजिकल फिटनेस या मेडिकल सर्टिफिकेट की घोषणा में होती थी परेशानी
ड्राइविंग लाइसेंस के लिये आवेदन भरते समय हल्के और मध्यम रूप से रंग नेत्रहीनता (colour blindness) से प्रभावित लोगों को फिटनेस (फॉर्म 1) या चिकित्सा प्रमाणपत्र ( फॉर्म 1ए) की प्रक्रिया कठिन बना देती है। इसकी जानकारी मिलने पर सबसे पहले इस मामले को लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह मांगी गई, जिसमें रंग नेत्रहीनता (colour blindness) से जूझ रहे लोगों की स्थिति पर चर्चा की गई। इसमें रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइव करने की अनुमति देने पर सहमति बनी।