जिले में सर्वेक्षित बसौढ़ी जमीन के लिए एलपीसी की जरूरत नहीं
प्रेस को सम्बोधित करते डीसी मंजूनाथ भजंत्री |
दो मार्च को देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिये जिले में जमीन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है । डीसी ने बताया कि जिले में बसौढ़ी जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब एलपीसी की आवश्यकता नहीं होगी । बसौढ़ी जमीन की रजिस्ट्री के लिए पंजी दो की कॉपी, शुद्धि पत्र अपडेट लगान रसीद ही पर्याप्त होगा । हालांकि, डीसी ने बसौढ़ी जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में एक शर्त और जोड़ते हुए कहा आवेदन करने वालों को एक शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा कि उनका मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं हो। साथ ही किसी भी कोर्ट या सक्षम प्राधिकार द्वारा राजस्व कार्य पर रोक नहीं हो। इसके अलावा जमीन से जुड़ा मामला किसी भी सरकारी एजेंसी के दायरे में नहीं होना चाहिए ।
इन जमीन की रजिस्ट्री के लिए एलपीसी जरूरी
डीसी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि केवल अविवादित सर्वेक्षित बसौढ़ी जमीन की ही रजिस्ट्री होगी । इसके अलावा अधिग्रहित बसौढ़ी, कामत, बकास्त, मालिक, मौकर्रिर बसौढ़ी, लखराज, जमींदारी बसौढ़ी, अमलनामा, लिज सत जमीन एवं अन्य जमीनों के पहले की तरह एलपीसी निर्गत किया जायेगा।
भूमाफिया पर नकेल कस रही स्ट्राइकिंग कमेटी
डीसी ने बताया कि देवघर में जमीन माफिया पर नकेल कसने के लिए गठित स्ट्राइकिंग कमेटी अपना काम कर रही है। अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करने वाले या फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों का अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कमेटी कार्रवाई कर रही है। एसडीओ, एसडीपीओ, एजीपी व एपीपी की सदस्यता वाली कमेटी फर्जी तरीके से जमीन का काम करने वालों पर जांच कर आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। किसी भी जमीन पर कब्जे और सरकारी भूमि के अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जायेंगे। वे पूरे मामले की पड़ताल कर राजस्व अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को सौपेंगे, ताकि जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाये।